रोहतक। ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार के आदेशानुसार शहर में रात 11 से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आदेश प्रभावी हो चुके हैं और गैर जरूरी आवागमन पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों पर रोक नहीं रहेगी। यह जानकारी उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने दी।
उपायुक्त ने बताया ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक समारोहों व कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने वालों को कोविडरोधी दोनों डोज लगी होने पर ही प्रवेश आयोजक सुनिश्चित करेंगे। मास्क पहनना, दो गज की दूरी व सैनिटाइजेशन अनिवार्य रहेगा। आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई होगी।
वैन से कराई जा रही मुनादी
ओमिक्रॉन के मद्देनजर प्रशासन ने एक बार फिर से लोगों को सतर्क करना शुरू कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वैन से मुनादी कराई जा रही है। कोविडरोधी टीके की दोनों डोज नहीं लगी होने पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं मिलेगा।