रोहतक। बिना परिवार पहचान पत्र के नगर निगम में अब शादी के लिए पंजीकरण नहीं होगा। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद शर्त को निगम ने विवाह पंजीकरण काउंटर पर चस्पा कर दिया है। साथ ही निगम में अब शादी पंजीकरण के लिए फाइल सप्ताह में दो दिन शुक्रवार के अलावा मंगलवार को भी जमा कराई जा सकती है।
बता दें कि न केवल विदेश जाने के लिए शादी का पंजीकरण अनिवार्य है, बल्कि दंपती के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। ऐसे में युवा दंपती शादी का समय पर पंजीकरण करवा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम की तरफ से नागरिक सुविधा केंद्र में अलग से काउंटर बनाया गया है। काउंटर पर पहले सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को ही पंजीकरण के लिए फाइल जमा होती थी। इसके लिए दुल्हन व दूल्हे पक्ष के लोगों को आना पड़ता है। साथ ही फाइल में दोनों परिवारों के अनिवार्य दस्तावेज लगाए जाते हैं।
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ये कागजात अनिवार्य, अब परिवार पहचान पत्र की शर्त भी जोड़ी
: दूल्हे व दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
: दूल्हे व दुल्हन का आवास प्रमाण पत्र
: दोनों तरफ से दो-दो गवाह।
: शादी के कार्ड।
: दोनों के परिवार पहचान पत्र अनिवार्य।
नोट : परिवार पहचान पत्र में माता-पिता का नाम, उम्र व पता होगा, वहीं शादी पंजीकरण प्रमाण पत्र में लिखा जाएगा।
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61 हजार से ज्यादा परिवारों ने कराया पंजीकरण
निगम के आंकड़ों के मुताबिक सरकार की हिदायतों के तहत परिवार पहचान पत्र बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। निगम आयुक्त ने डीएमसी को इसका नोडल अधिकारी बनाया है। साथ में अलग-अलग टीम गठित की गई हैं। अनुमान के मुताबिक शहर में 83 हजार के करीब परिवार हैं, जिनमें से निगम का दावा है कि 61 हजार से ज्यादा का परिवार पहचान पत्र बन गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने 40 सेवाओं के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर रखा है।
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सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आया है, जिसके चलते विवाह पंजीकरण व दूसरे कार्यों के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। निगम ने अपने स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। अब शुक्रवार के अलावा मंगलवार को भी विवाह पंजीकरण होगा।
-प्रदीप गोदारा, आयुक्त, नगर निगम