रोहतक। पुरानी आईटीआई ग्राउंड के शहीद मदनलाल ढींगरा कम्यूनिटी सेंटर में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजने के मामले को नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। निगम कमिश्नर की सख्ती पर संचालक को चेतावनी भरा नोटिस थमा दिया गया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बज तक तय तीव्रता से डीजे बजाने की हिदायत दी गई है। स्पष्ट कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर लीज निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद डीजे के बजने और आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। डीजे का एम्पलीफायर 1000 वाट का होता है, जो न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण करता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान दायक होता है। हार्ट और ब्रेन के रोगियों की लिए डीजे की तेज आवाज जानलेवा बन जाती है। बताते चले इस कम्यूनिटी सेंटर का संचालन नगर निगम लीज पर करवा रहा है फिर भी संचालक आदेशों का बेखौफ होकर उल्लंघन करते हुए देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने से बाज नहीं आ रहा। यह स्थिति तब है जबकि नजदीक की बैंक कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी व डीएलएफ कॉलोनी के लोग कई बार अनुरोध कर चुके हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी हार्ट, ब्रेन ट्यूमर व कैंसर के गंभीर रोगियों को हो रही है। डीजे को रात 10 बजे बाद बंद कराने के लिए उपायुक्त तक निर्देश कर चुके हैं मगर संचालक पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब मंडलायुक्त पंकज यादव की सख्ती के बाद नगर निगम प्रशासन बुधवार को हरकत में आ गया है। निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा के आदेश पर गठित मॉनीटरिंग कमेटी के एलओ (लैंड अफसर) आनंद मित्तल ने बुधवार की देर शाम कम्यूनिटी सेंटर पर पहुंचकर संचालक को नोटिस थमा दिया।
मॉनीटरिंग कमेटी को सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है
देर रात तक कम्यूनिटी सेंटर में डीजे बजने के मामले में मॉनीटरिंग कमेटी को सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। जिसके चलते नोटिस थमाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर लीज निरस्त करने की हिदायत दी गई है।
-प्रदीप गोदारा, नगर निगम कमिश्नर रोहतक