रोहतक। केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के दौरान रोड जाम करने के मामले में शुक्रवार को जिला अदालत में जेएमआईसी सुवैशा जावा की कोर्ट में सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद व अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए। अब मामले की अगली सुनवाई दो मई 2022 को होगी।
मामले के अनुसार भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2017 में तीन दिवसीय दौरा था। चार अगस्त को फरीदाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जयबीर सिंह ने अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दी थी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे अपने साथियों के साथ तिलियार झील स्थित कन्वेंशन सेंटर के बाहर दिल्ली रोड पर तैनात थे। दोपहर करीब एक बजे रोहतक शहर की तरफ से 18 से 20 महिलाएं व पुरुष हाथों में आम आदमी पार्टी के बैनर व काले झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए आए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने पुलिस की मदद से रोकने का प्रयास किया, लेकिन नारेबाजी करते हुए रोड जाम कर दिया गया। अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर जयबीर की शिकायत पर दिनेश कुमार, अश्वनी देशवाल, सुमीत गर्ग, सुखबीर सिंह, संदीप सिंह, सौयब आलम, अनूप संधू, संजय तंवर, डॉक्टर ओमनारायण, प्रिया शर्मा, मंजू गुप्ता, कृष्णा राठी, कमला ढांडा, डॉक्टर सालनी यादव, पिंकी सिंह, मन्जू साकला, उषा, रीना, उषा व सरोज बाला व तत्कालीन आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद सहित 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जो अभी जिला अदालत में चल रहा है।