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295 किरायेदार दुकानदारों से नगर निगम ने 10 दिन में मांगी आपत्ति

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रोहतक। शहरी स्वामित्व योजना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मालिकाना हक के लिए आवेदन करने वाले 295 किरायेदारों से नगर निगम ने 10 दिन में आपत्ति मांगी है। इस अवधि में ऑनलाइन अथवा कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके बाद किसी भी आपत्ति की सुनवाई नहीं होगी।
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नगर निगम की दुकानें किराये पर लेकर लंबे समय से संचालित करने वालों ने प्रदेश सरकार से मालिकाना हक देने की मांग की थी। इसके चलते प्रदेश सरकार ने शहरी स्वामित्व योजना शुरू की। इसके तहत पालिका बाजार, सिविल रोड, सुभाष रोड, शिवाजी कॉलोनी, गांधी कैंप, इंदिरा मार्केट, कच्चा बेरी रोड, पुरानी सब्जी मंडी आदि बाजारों के करीब 550 किरायेदारों को मालिकाना हक के लिए आवेदन करने का पात्र माना गया। सरकार के आदेश पर सरकार ने योजना की घोषणा की और एक जुलाई 2021 से आवेदन मांगे गए। निगम के अनुसार मालिकाना हक के लिए 295 लोगों ने आवेदन किया, जिनसे आपत्ति मांगी गई है। दस दिन के अंदर आपत्ति दर्ज करानी होगी अन्यथा निगम अग्रिम कार्रवाई करेगा। संभावना है कि मार्च तक आवेदन करने वाले किरायेदारों को निगम मालिकाना हक देने की कार्रवाई पूरी कर देगा।
इसलिए मांगी गई है आपत्ति
किरायेदार को मालिकाना हक देने से पहले निगम हर स्तर से जांच-पड़ताल करना चाहता है ताकि गलत लोग फायदा न उठा सके। यदि कोई दस्तावेज में छेड़छाड़ करके, पिता द्वारा किराये पर ली दुकान का भाइयों से छल करके अकेला स्वामी बनना चाहता है, तो उसे रोका जा सके।
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किरायेदार दुकानदारों की जागी उम्मीद
पालिका बाजार के प्रधान गुलशन निझावन का कहना है कि निगम ने आवेदन करने वालों से आपत्ति दस दिन में मांगी है। इससे काफी उम्मीद है कि निगम जल्द आवेदकों को मालिकाना हक देने के लिए रजिस्ट्री करेगा।
वर्जन
शहरी स्वामित्व योजना के तहत 295 किरायेदारों ने मालिकाना हक के लिए आवेदन किया था। इन आवेदकों से दस दिन में आपत्ति मांगी गई है। यदि कोई निगम में आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह कार्यदिवस पर आ सकता है। निगम के पोर्टल पर भी आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है।
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- सुरेश कुमार, संयुक्त आयुक्त नगर निगम
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