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गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर ड्रोन मंडराने से दहशत में छात्राएं, डीसी ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

Sun, 25 Aug 2019 12:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा)
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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एमडीयू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर ड्रोन मंडराने के मामले की मजिस्ट्रेट स्तरीय जांच होगी। डीसी आरएस वर्मा ने इसके शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही धारा 144 के तहत बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कैंपस छात्राओं की ड्रोन मंडराने संबंधी शिकायत व धरने प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है।

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उपायुक्त ने कहा है कि अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बगैर अनुमति कोई भी ड्रोन, रिमोर्ट से नियंत्रित एयर क्राप्ट, फ्लाइंग कैमरे, हैली कैम व एरियल कवरेज का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ड्रोन का प्रयोग मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

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हाई वोल्टेज तारों को छूने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा ड्रोन का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों में भी किया जा सकता है। ड्रोन के प्रयोग से जानमाल को हानि पहुंच सकती है। ड्रोन का प्रयोग करके घरों व छात्रावासों की गोपनीयता को भंग किया जा सकता है।

इसके अलावा घरों व छात्रावासों की निजी गतिविधियों, आवागमन की फोटो ली जा सकती है। इससे जिला में कानून एवं व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।

बता दे, कि एमडीयू गर्ल्स हास्टल पर पिछले कुछ दिनों से ड्रोन मंडराने की शिकायतें आ रही हैं। हास्टल की छात्राएं लगातार ड्रोन को लेकर शिकायतें कर रही हैं। इस बारे में कुछ वीडियो भी सामने आई हैं। छात्राओं ने 22 अगस्त की रात को ड्रोन दिखाई देने पर कैंपस में प्रदर्शन किया।

हास्टल गेट के बाद कुलपति निवास पर भी प्रदर्शन किया गया। यही नहीं सुनवाई नहीं होने पर विवि के गेट नंबर एक पर छात्राएं सुबह आठ बजे तक बैठी रही। इस मामले को लेकर एमडीयू कुलपति प्रो. राजबीर सिंह रेंज के आईजी से मुलाकात कर चुके हैं। आईजी ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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