रोहतक। लोक गायिका ममता की हत्या उसी के साथी कलाकार मोहित ने की थी। शनिवार को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने शहर की कैलाश कालोनी निवासी मोहित को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही उसके साथी संदीप को शव खुर्द बुर्द करने में मदद करने का दोषी मानते हुए ढाई साल कैद की सजा सुनाई। वारदात जनवरी 2018 में अंजाम दी गई थी। लोक गायिका का शव कलानौर खंड के गांव बनियानी के खेतों में मिला था।
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक जनवरी 2018 में कलानौर के वार्ड नंबर छह निवासी भारत ने कलानौर थाना पुलिस को शिकायत दी थी। उसकी मां ममता जागरण में भजन गाने का कार्य करती थी। 14 जनवरी को उसकी मां साथी कलाकार मोहित के साथ सुबह साढ़े आठ बजे एक कार में सवार होकर गई थी। रास्ते में लाहली गांव के पास एक और कार आई व कार सवार युवकों ने उसकी मां की कार को इशारा करके रुकवा लिया। उसकी मां ने कार से उतरकर मोहित से कहा कि मुझे राज के घर जाना है। करीब 40 मिनट बाद गोहाना में आयोजित एक कार्यक्रम में जाएंगे। इसके बाद उसकी मां से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। कलानौर पुलिस की जांच में सामने आया कि मोहित ने अपने साथी संदीप के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोहित और उसके साथ संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में करीब पौने दो साल तक मामला चला। अदालत ने सबूतों के आधार पर शनिवार को दोषी मोहित को उम्रकैद और दोषी संदीप को शव को खुर्दबुर्द करने के मामले में ढाई साल की सजा सुनाई।