डोभ गांव निवासी मगन को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पत्नी दिव्या और उसके कथित प्रेमी महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल दीपक पर अदालत में मुकदमा चलेगा। मंगलवार को सेशन जज अजय तेवतिया की अदालत में दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपियों पर आरोप तय हो गए। गवाही के लिए 29 मई की तिथि तय की गई है।
अदालत में बहस के दौरान बचाव पक्ष ने कहा, दिव्या के खाते में मगन के खाते से पैसे भेजने व आगे दिव्या के खाते से दीपक के खाते में 1.96 लाख रुपये भेजने के तथ्य के अलावा पुलिस की 625 की चार्जशीट में और कोई ठोस सबूत नहीं है। एक बैंक खाते से दूसरे में पैसे के लेनदेन से आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।
दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने कहा, आरोपी दिव्या ने दीपक के साथ मिलकर मगन को प्रताड़ित किया। अमर्यादित वीडियो बनाई। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। आरोपी दिव्या व दीपक ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं, वे मुकदमे का सामना करेंगे।
मगन ने वीडियो वायरल कर कर ली थी आत्महत्या
18 जून 2025 को डोभ निवासी मगन ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर खुदकुशी कर ली है। मगन के पिता रणबीर ने बहुअकबरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बेटे को उसकी पत्नी दिव्या ने अपने कथित प्रेमी दीपक के साथ मिलकर प्रताड़ित किया। आरोपी जमीन बेचकर पैसे देने का दबाव बना रहे थे। इससे दुखी होकर मगन ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिव्या को गोवा से गिरफ्तार किया था जबकि दीपक को जांच में शामिल होने की शर्त पर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी।