रोहतक। एएसजे राज गुप्ता की अदालत ने 12 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के केस में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सोमवार को आरोपी पश्चिमी बंगाल निवासी बुद्धा सरकार व बिहार के कटिहार निवासी साहीनवाद अली को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, साल 2023 में 12 साल की बच्ची के परिजनों ने सांपला थाने में शिकायत दी कि बुद्धा सरकार निवासी दिनादपुर पश्चिम बंगाल व साहीनवाद अली निवासी कटिहार, बिहार ने जान से मारने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र दाखिल किया। दो साल से सुनवाई चल रही थी। अदालत ने 18 जुलाई को आरोपियों को दोषी करार दिया था।
सोमवार को आरोपियों की तरफ से दया याचिका दायर की गई। कहा गया कि वे गरीब परिवार से हैं। परिवार का पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। उनके साथ नरमी बरती जाए। सरकारी वकील ने कड़ी सजा दिलाने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 व 376 डी व बी के तहत सजा सुनाई। ब्यूरो