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नौनंद गांव के बुजुर्ग की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

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चार साल पहले नौंनद गांव में किसान महेंद्र की हत्या के मामले में गांव के युवक शक्ति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं, 8 पोस्को एक्ट में पुलिस ने दरियाव नगर निवासी राजबीर सिंह को 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
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चार साल पहले प्लाट पर कब्जे के लिए गोली मारकर की थी बुजुर्ग की हत्या
पुलिस के मुताबिक नौनंद गांव निवासी भूरो देवी ने सांपला थाने में शिकायत दी कि 22 फरवरी 2015 को शाम पांच बजे घर के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक तेज आवाज सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो पड़ोसी बिजेंद्र, बलजीत, प्रकाश व शक्ति जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। आज देख लेते हैं। देखते ही देखते उसके पति महेंद्र को गोली मार दी। वह चारपाई पर गिर पड़ा। जब तक उसे पीजीआई ले जाते, तब तक दम तोड़ चुका था। आरोपियों ने उसके पति की प्लाट पर कब्जे करने के लिए हत्या की है। सांपला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था। एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने एक दिन पहले जहां बिजेंद्र, प्रकाश व बलजीत को बरी कर दिया था, जबकि शक्ति सिंह को हत्या का दोषी करार दिया था। बुधवार को शक्ति सिंह को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई।
10 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म का प्रयास
उधर, 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी करार दरियाव नगर निवासी राजबीर सिंह को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर ढाई माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामले के अनुसार एक महिला ने महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी ने उसे बताया कि राजबीर अंकल ने अपने घर एक दिन उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। जब वह रोने लगी तो उसे छोड़ दिया, लेकिन धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजबीर सिंह को आईपीसी की धारा 506 व 8 पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही बुधवार को 3 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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