रोहतक। जसिया गांव में करीब तीन साल पहले हुए विकास उर्फ नान्हा हत्याकांड में एएसजे रजनी यादव की अदालत ने गांव के ही रोहित को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने चार दिन पहले आरोपी को दोषी करार दिया था। केस में दो आरोपियों अश्वनी व अशोक उर्फ गौरव को अदालत ने बरी कर दिया था।
पुलिस रिकाॅर्ड के अनुसार जसिया के अजय ने सितंबर 2021 को सदर थाने में शिकायत दी थी कि उसका छोटा भाई विकास उर्फ नान्हा ऑटो चलाता था। गांव का ही सचिन रात करीब साढ़े नौ बजे उसको बुलाकर ले गया। तड़के करीब तीन बजे विकास घर आया और बोला, रिश्ता तय होने पर सचिन ने खेत में पार्टी दी थी। पार्टी में गांव के रोहित, गौरव, अश्वनी, मुनि व सचिन शामिल थे। पार्टी के दौरान विकास व रोहित के बीच कहासुनी हो गई। रोहित ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। अजय का कहना था कि उसने विकास से कहा कि अब सो जाओ। सुबह बात करेंगे। विकास नीचे कमरे में सो गया, जबकि अजय अपने कमरे में ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद उसे चीख सुनाई दी। नीचे आया तो विकास सीढि़यों के पास मुंह के बल पड़ा था। मुंह, नाक व गर्दन से खून बह रहा था। गर्दन पर चाकू मारने का निशान था। पुलिस ने रोहित व उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी रोहित, अश्वनी व अशोक उर्फ गौरव को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने 13 अगस्त को आरोपी रोहित को दोषी करार दिया था। अब शनिवार को कोर्ट ने हत्या की धारा 302 के तहत दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना व धारा 449 के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।