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मतदान के लिए सूची में नाम होना जरूरी : डीसी

Sun, 25 Aug 2024 04:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
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झज्जर। डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह ने कहा है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता ही सर्वोपरि होती है। हर चुनाव में एक-एक वोट का महत्व होता है। इसलिए सभी मतदाताओं को एक अक्तूबर 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त पहचान पत्र होना मतदान करने का अधिकार नहीं देता। मतदान के लिए व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। वोटर लिस्ट के आधार पर ही वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे वोटर आईडी के अलावा अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि 12 प्रकार के आईडी दस्तावेज को दिखाकर वोट डाल सकते हैं।
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