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गृहमंत्री ने ओमैक्स सिटी में पुलिस चौकी खोलने के दिए आदेश

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जिला विकास भवन में अयोजित परिवेदना समिति की बैठक में अपना पक्ष रखते ओमैक्स सिटी के निवासी । संवाद - फोटो : RohtakCity
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राज्य के गृहमंत्री अनिल विज ने ओमैक्स सिटी में पुलिस चौकी खोलने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर्मियों के रिश्वत मांगने के आरोप में एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। वहीं, महम के बहलबा गांव में शामलात जमीन पर कब्जे के मामले में एडीसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।
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शिकायतों की सुनवाई के दौरान औमेक्स सिटी निवासी आशीष ने बताया आईएमटी थाना आठ से नौ किमी. दूर है। सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी की जरूरत है। गृहमंत्री ने एसपी को पुलिस चौकी खोलने के आदेश दिए। सफाई नहीं होने, गंदगी और टूटी सड़कों की समस्या पर संयुक्त निगम आयुक्त महेश कुमार ने बताया कि जल्द टेंडर खुलने के बाद सफाई शुरू करवा दी जाएगी। गृह मंत्री ने उपायुक्त को निरीक्षण करके कार्रवाई के निर्देश दिए।
विद्या गोयल और बिमला देवी की शिकायत पर प्राधिकरण की संपदा अधिकारी श्वेता सुहाग ने बताया तहसीलदार ने जमीन पर कब्जा दे दिया है। राजस्व रिपोर्ट में नाम बदल दिया है। हुडा जमीन नहीं दे रहा है। कोर्ट में मामला है और फैसले के बाद कार्रवाई होगी। गढ़ी बलभ के लख्मी की शिकायत रही कि 28 जून 1976 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन हरिजनों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलॉट किए गए थे। कुछ लोगों की रजिस्ट्री हुई और कुछ की नहीं। उपमंडल अधिकारी राकेश सैनी ने बताया कि लोगों ने वक्फ अथवा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया है। जब ये लोग जमीन से कब्जा छोड़ेंगे तब जमीन देंगे। सरपंच गिझी की शिकायत थी कि सीएचसी पर मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर बाजरे का पंजीकरण करवाने के बाद विवरण पोर्टल पर दिखाई नहीं देने की समस्या है। उप मंडल अधिकारी ने बताया कि जिस समय पंजीकरण हुआ था, उस समय एडिट का ऑप्शन नहीं था। अब समस्या का निदान करवा दिया है। दलबीर की शिकायत थी कि सेक्टर-एक की भूमि पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गलत तरीके से कब्जा किया है। प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया कि 180 गज का सर्विस रोड है। जनवरी 2022 में कमेटी ने फैसला लिया कि वह पैसा लें या बना हुआ मकान। इसको लेकर संपदा अधिकारी ने दो बार पत्र लिखा, मगर उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। तिलक नगर निवासी दलबीर की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की मांग के संदर्भ में एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। अमृत कॉलोनी की नगर पार्षद लक्ष्मी व अन्य की शिकायत की सुनवाई करते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि वह शिकायतकर्ता के मकान के साथ लगाए गए ट्रांसफार्मर व बिजली के पोल को हटाकर सड़क के किनारे लगाएं तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता भी बढ़ाएं।
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ये लोग रहे मौजूद
विधायक भारत भूषण बतरा, कलानौर विधायक शकुंतला खटक, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक मोनिका गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा, उप मंडलाधीश राकेश कुमार सैनी, प्रदीप अहलावत व श्वेता सुहाग, रोहतक सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक प्रदीप अहलावत, नगराधीश मोहित महराना, मीडिया को ऑर्डिटनेटर राजकुमार कपूर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह मलिक, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त महेश कुमार, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरबीर सिंह व गौरव गुप्ता, नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, सतीश आहूजा, मनीष शर्मा, डॉ. दिनेश घिलौड़, तरुण सन्नी शर्मा, एडवोकेट सुरेंद्र माडू, जयसिंह लाकड़ा तारावती चाहर, पार्षद सुरेश किराड़, सुरेंद्र बंसल, राजरानी शर्मा, कुसुम राणा, अनीता बुधवार एडवोकेट, उषा शर्मा, नवीन ढुल, राजकुमार सुनारिया, सतीश चौधरी, संगीता सिंघल, अंजू डाबला, पूजा, सुनीता सैन, रानी किराड़, जिला पार्षद दिनेश, पदम ढुल, कुलविंदर सिंह सिक्का, मनोज कुमार जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अजीत चहल आदि मौजूद रहे।
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