प्रदेश सरकार शामशात भूमि पर 20 साल या इससे पहले बने मकान की कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री कराएगी। शर्त यह है कि मकान सड़क या तालाब की जमीन पर नहीं होना चाहिए। डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने सोमवार को समाधान शिविर में यह जानकारी दी। पात्र ग्रामीण ग्राम सचिव के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि सभी अधिकारी डैशबोर्ड की जांच कर पता करें कि उनके विभाग की कितनी शिकायतें पेंडिंग हैं। सुबह 10 से 12 बजे तक स्थानीय लघु सचिवालय में समाधान शिविर जारी रहेगा। सोमवार को शिविर में 17 शिकायतें आईं, जिनमें से चार का मौके पर निपटारा किया गया।