रोहतक। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी व अन्य लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित फोटोस्टेट, जेरॉक्स मशीन की दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधाएं एवं साइबर कैफे बंद रहेंगे। परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी पर कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक जिले में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों पर यह आदेश प्रभावी रहेंगे। संवाद