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Rohtak News: फसल नुकसान मुआवजे के लिए 72 घंटे के अंदर करें शिकायत

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रोहतक। जिला प्रशासन ने शनिवार को किसानों से प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नुकसान की शिकायत निर्धारित समयावधि में दर्ज कराने का आह्वान किया है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हरियाणा सरकार की ओर से प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
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फसल क्षति की शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसान कृषि रक्षक मोबाइल ऐप एवं पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, टोल फ्री नंबर 14447 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन पर खराब पड़ा हैंडपंप। स्रोत-संवाद

मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन पर खराब पड़ा हैंडपंप। स्रोत-संवाद

मड़ियाहूं रेलवे स्टेशन पर खराब पड़ा हैंडपंप। स्रोत-संवाद

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