रोहतक। एक साल पहले तीसरी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पिता के फूफा को अदालत ने दोषी करार दिया है। एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी को 3 साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार नवंबर 2021 में एक महिला ने शिकायत दी कि वह यूपी के भरौली की रहने वाली है। परिवार सहित सांपला में रह रही थी, जहां उसके पति का फूफा भी रहते थे, जो मऊ के रहने वाले हैं। दोनों परिवार मिलकर काम कर रहे थे। रात को पूरा परिवार सोया हुआ था। उसके पति ने देखा कि रात को उसका फूफा सात साल की बेटी से छेड़छाड़ कर रहा था, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। उसके पति ने उसे पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। आरोपी मौका पाकर भाग गया। पुलिस ने छेड़छाड़ व 12 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। साथ ही आरोपी को दबिश देकर काबू कर लिया। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे छेड़छाड़ व 12 पॉक्सो एक्ट में तीन-तीन साल की कैद व 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा दी गई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।