फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान को मिली एनडीपीएस मामले में मिली क्लीनचिट

विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक। हत्या के मामले में सुनारिया जेल में हवालाती के तौर पर बंद रहे इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को उस समय शुक्रवार को राहत मिली, जब एडीजे जसबीर सिंह की कोर्ट ने उसे 17 एनडीपीएस एक्ट के केस में क्लीन चिट दे दी। पुलिस कोर्ट में यह साबित नहीं कर सकी कि मामले में दोषी करार ओम, रूप दर्शन व रामभज का पूर्व विधायक से कोई कनेक्शन था। सुबूतों के अभाव में अदालत ने बाली के साथ दूसरे आरोपी सज्जन सिंह को बरी कर दिया, जबकि दोषी करार युवकों को 17 फरवरी सोमवार को सजा सुनाने का फैसला किया।
विज्ञापन

मामले के अनुसार सीआईए-2 के एएसआई भरत सिंह ने मई 2017 को शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी कि गश्त के दौरान वह पुराने शुगर मिल के पास पीर की मजार के पास था। इसी बीच सफेद रंग की जीप आती दिखाई दी। शक के आधार पर जीप में सवार युवक रूप दर्शन व ओम व रूप दर्शन उर्फ बाबा की तलाशी ली। तलाशी में श्रीओम से 25 ग्राम व रूप दर्शन से 60 ग्राम अफीम मिली। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह अफीम वे चिड़ी गांव निवासी रामभज उर्फ लाला से लेकर आए हैं और जेल के हवालाती बलबीर उर्फ बाली पहलवान को देनी थी। पुलिस ने चिड़ी गांव में दबिश देकर रामभज को एक किलो अफीम सहित दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने ओम से बरामद मोबाइल की काल रिकार्डिंग की जांच की। साथ ही जेल में बंद पूर्व विधायक बाली पहलवान को प्रोडक्शन वारंट पर लिया। इसके अलावा सज्जन सिंह नाम के व्यक्ति को भी मामले में नामजद किया गया। तभी से जिला अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। शुक्रवार को एडीजे जसबीर सिंह की अदालत ने 17 एनडीपीएस एक्ट मामले में पूर्व विधायक बाली पहलवान व सज्जन सिंह को बरी कर दिया। जबकि ओम, रूप दर्शन व रामभज उर्फ लाला को दोषी करार दिया है। तीनों को सोमवार को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी।
हत्या के मामले में अंतरिम जमानत पर है बाली
बता दें कि बाली पहलवान महम से इनेलो के टिकट पर दो बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2011 में कलानौर मंडी में निगाना गांव के युवक विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। विष्णु के जीजा एवं बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम की तरफ से बाली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अब तक कोर्ट में मामला चल रहा है। बाली को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मिली हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें