रोहतक। लॉकडाउन के दौरान लोग घर बैठे फास्ट फूड ऑर्डर कर रहे हैं। जोकि उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक बन सकता है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने फास्ट फूड की होम डिलिवरी पर 3 मई तक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट आरएस वर्मा ने धारा 144 महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी किए हैं।। पुलिस को इनके पालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डीसी आरएस वर्मा ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के लिए स्वेच्छा से दिए दान के लिए जिलावासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सूखा राशन स्टोर करने को राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रबंध किए हैं। इस समय यहां पर 65 टन सूखा राशन उपलब्ध है। सूखे राशन की किट तैयार कर जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। समाजसेवी संस्थाएं भी सूखा राशन व खाने के पैकेट उपलब्ध करवा रही हैं। डीसी ने स्टोर में रखे राशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर एडीसी महेंद्र पाल, एसई हनुमंत सांगवान भी मौजूद थे।