रोहतक। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लोगों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह हरियाणा का निवासी व आवेदन करते समय तीन वर्ष से हरियाणा में रह रहा हो।
आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु विकलांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित व बौना आदि विकार शामिल हैं। इन बीमारियों से संबंधित पात्र व्यक्तियों को दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है। संवाद