हरियाणा के रोहतक जिले के महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान के खिलाफ दर्ज हत्या के केस में शुक्रवार को एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में पीड़ित पक्ष की गवाही पूरी हो गई। अब अदालत में 34 सरकारी गवाह व एक शव की शनाख्त करने वाले गवाह के बयान दर्ज होंगे। इसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी व डॉक्टर शामिल हैं। यह प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू होगी।
मामले के अनुसार 2011 में बसाना गांव के पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने कलानौर थाने में शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि महम के पूर्व विधायक बाली पहलवान अपने साथियों के साथ कलानौर अनाज मंडी में आए थे। मंडी में दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें निगाना गांव निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई।
कलानौर पुलिस ने पूर्व विधायक सहित दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने कई आरोपियों को क्लीनचिट दे दी, जिसे पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने अदालत में चुनौती दी। मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब केस में पूर्व विधायक सहित 17 के करीब आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है।
बचाव पक्ष के वकील ओपी चुघ ने बताया कि शुक्रवार को एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में पीड़ित पक्ष की तरफ से दो गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने सवाल-जवाब किए। पीड़ित पक्ष की गवाही पूरी हो गई है। 23 फरवरी से सरकारी गवाह अपने बयान दर्ज करवाएंगे। इसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी व चिकित्सीय स्टाफ है। इसके बाद उस व्यक्ति के भी बयान दर्ज होंगे, जिसे मृतक विष्णु के शव की शनाख्त की थी।