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नेपाली युवती गैंगरेप और हत्या मामले के सातों दोषी पहुंचे हाईकोर्ट

Fri, 22 Jan 2016 10:04 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, रोहतक
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नेपाली युवती से गैंगरेप और दरिंदगी से हत्या मामले में फांसी की सजायाफ्ता दोषी अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। गद्दी खेड़ी गांव के सातों दोषियों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। 6 दोषियों ने हाईकोर्ट के वकीलों और एक दोषी ने जेल प्रशासन के माध्यम से अपील की है।
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हालांकि अभी तक मामला सुनवाई पर नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक सभी दोषियों के वकीलों ने अलग-अलग बिंदुओं पर अपील दायर की है। अब हाईकोर्ट की ओर से फाइल पढ़ने के बाद मामले को संबंधित जज के पास भेजा जाएगा। इसके बाद सुनवाई शुरू होगी।


इन दोषियों ने की अपील


मामले में फांसी की सजायाफ्ता गद्दी खेड़ी निवासी पवन, प्रमोद उर्फ पदम, सरवर उर्फ बिल्लू, मनबीर उर्फ मन्नी, सुनील उर्फ मिढ़ा, सुनील उर्फ शीला और राजेश उर्फ घूचडू ने हाईकोर्ट में अपील की है
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सभी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंहल की अदालत ने आईपीसी की धारा 376 (डी गैंगरेप), 302 (हत्या), 364 (अपहरण), 201 (सबूत खुर्द-बुर्द करना), 120 बी (साजिश रचना) और 149 (5 या 5 से अधिक लोगों का वारदात स्थल पर इकट्ठा होना) मेें दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।


अपनों ने भी नहीं अपनाया सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाले घुचडू को


युवती के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाले राजेश उर्फ घुचडू का साथ उसके अपनों ने ही छोड़ दिया है। हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राजेश के साथ कोई परिवार का सदस्य खड़ा नहीं हुआ। जबकि अन्य दोषियाें ने घरवालों की मदद से हाईकोर्ट में अपील की। राजेश ने जेल प्रशासन के माध्यम से अपील की है।

बता दें कि पीड़िता के साथ राजेश ने ही सबसे ज्यादा दरिंदगी की थी। इसलिए उसे आईपीसी की धारा 377 में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सूत्रों की मानें तो कु छ दोषियों की अपील में हाईकोर्ट ने अवरोध लगाया है।



क्योंकि ऑर्डर की कॉपी में किसी दोषी के नाम तो किसी का पता गलत लिखा हुआ है। इसे निचली अदालत ने ठीक करवाकर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि उनकी अपील मंजूर कर ली गई है।
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