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Rohtak: विवाहिता से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने वाले को 10 साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 16 Oct 2022 01:57 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

एएसजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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रोहतक के आईएमटी थाना इलाके में एक विवाहिता से दुष्कर्म करने व उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में अदालत ने दोषी खेड़ी साध निवासी राहुल को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला शनिवार को एएसजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने सुनाया। 

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इसके अलावा धारा 354 के तहत तीन साल कैद तीन हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद, धारा 506 के तहत पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कैद व आईटी एक्ट के तहत तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर 35 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 

अदालत में दर्ज अभियोग के मुताबिक, आईएमटी थाने में एक विवाहिता ने पांच अक्तूबर 2019 को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया है कि राहुल उनके घर आता जाता था। वह महिला पर गंदी नजर रखता था। वह एक बार उसे शहर ले गया। महिला को अपने बेटे के लिए दवा लेनी थी। सिविल अस्पताल में उसने चाय में कुछ मिलाकर पिला दिया।
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इसके बाद वह उसे एक होटल में ले गया। यहां उसके साथ गलत काम किया व अश्लील वीडियो और फोटो मोबाइल में कैद कर लिए। ये बातें करीब पांच माह पुरानी है। इसके बाद चार अक्तूबर 2019 को वह फिर महिला के घर आया। उसने महिला को अपने साथ चलने के लिए कहा।
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महिला ने इनकार कर दिया तो उसने उसका अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिया। लोगों ने उन्हें इस बारे में बताया तो परिवार को उसकी हरकत का पता लगा। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है।

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