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Rohtak: नशा तस्करी की दो आरोपी महिला एक साल के लिए नजरबंद, गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद कार्रवाई

Sat, 27 Jul 2024 10:11 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)

सार

करतारपुरा निवासी रानी पांच बार तो गढ़ी मोहल्ला की राजकला चार बार एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुकी है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद पुलिस ने जेल में बंद कराया है। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा के रोहतक में जमानत पर जेल से बाहर आकर बार-बार नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में गिरफ्तार राजकला निवासी गढ़ी मोहल्ला व रानी निवासी करतारपुरा को पुलिस ने एक साल के लिए जेल में बंद कराया है। गृहमंत्रालय की अनुमति के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की गई है।

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एसपी हिमांशु गर्ग ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस सख्त कदम उठा रही है। तस्करों की प्रॉपर्टी सील करवाने के साथ उन आरोपियों के खिलाफ दूसरे कदम भी उठाए गए हैं। करतारपुरा निवासी रानी पांच बार तो गढ़ी मोहल्ला की राजकला चार बार एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुकी हैं।

दोनों जमानत पर बाहर आकर फिर से नशा तस्करी कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 की धारा-3 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृहमंत्रालय से अनुमति मांगी। एक्ट के तहत उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो आदतन अपराध करते हैं।
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रानी के खिलाफ पांच तो राजबाला के खिलाफ चार केस दर्ज
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजकला व रानी आदतन अपराधी हैं, जो बार-बार जमानत पर बाहर आकर दोबारा से नशे का अवैध व्यापार करना शुरू कर देती हैं। आरोपी रानी के खिलाफ पहला केस 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 2023 तक पांच केस दर्ज किए गए। वहीं, आरोपी राजकला के खिलाफ पहला केस 2022 में दर्ज किया गया। अब तक चार केस दर्ज हैं।

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