रोहतक। खेड़ी साध के नजदीक आईएमटी चौक पर पुलिस की टीम पर रिवॉल्वर तानकर लूटपाट का प्रयास करने के मामले में एडीजे रितु वाईके बहल की अदालत ने चार युवकों को 7-7 साल की कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सांपला पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान 16 जनवरी 2017 को सूचना मिली कि खेड़ी साध आईएमटी के चौक के नजदीक चार युवक गिरोह बनाकर राहगीरों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की टीम गाड़ी में सवार हुई और वर्दी के ऊपर चादर ओढ़ ली। साथ ही गाड़ी की नीली बत्ती उतार दी। थोड़ी दूरी पर चार युवक आए और रिवॉल्वर तान दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों युवकों रोहतक जिले के गांव कंसाला निवासी मोनू उर्फ पोप, दीपक उर्फ दीपू, मोखरा निवासी दिनेश उर्फ सोनू और गुरुग्राम जिले के गांव गाड़ौली खुर्द निवासी रविकांत उर्फ पव्वा को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों युवकों को आईपीसी की धारा 498 में सात-सात साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना और आर्म्ज एक्ट के तहत एक साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।