ीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 36 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 साल की किशोरी ने 1 अगस्त, 2018 को पुलिस को बताया था कि वह दोपहर को खेत में पशुचारा लेने गई थी। उसकी दादी पहले ही खेत में गई हुई थी। जब वह अपनी दादी के पास जा रही थी तो रास्ते में आरोपी राहुल अपने साथी के साथ ऑटो लेकर आया था। दोनों ने उसे जबरन ऑटो में बैठा लिया। बाद में सुनसान स्थान पर ले गए। जहां राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद आरोपी गांव के पास छोड़कर फरार हो गए थे। उसका भाई उसे तलाश करते हुए उसके पास आ गया था। उसने घर जाकर मामले की जानकारी परिजनों को दी थी। इसके बाद परिजन उसे लेकर सदर थाना पहुंचे थे और मामले की शिकायत दी थी। पुलिस ने दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट, धमकी देने व षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी राहुल लड़की को बहकाकर ले गया था। उसके साथी की संलिप्तता नहीं मिली थी। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही अपहरण के स्थान पर बहकाकर ले जाने का मामला दर्ज किया था। एएसजे डीआर चालिया ने मंगलवार को इस मामले में पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त राहुल को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट और 366ए में अभियुक्त को दस-दस साल की सजा
अदालत ने राहुल को आईपीसी की धारा 376 में 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 366ए में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 363 में सात साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में तीन साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।