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आठ से 18 हजार रुपये में होगा कोरोना मरीजों का इलाज

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रोहतक। कोरोना संक्रमण के लिए निजी अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को अब व्यर्थ लूट-खसोट का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अब उनका इलाज आठ से 18 हजार रुपये में हो सकेगा। जिलाधीश व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कैप्टन मनोज कुमार ने तुरंत प्रभाव से जनहित में निजी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए शर्तों के साथ दरें निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं।
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आदेश में कहा गया है कि अब निजी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज कोरोना मरीज के इलाज के लिए निर्धारित दर से अधिक नहीं वसूल पाएंगे। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की दरें प्रति मरीज प्रतिदिन के हिसाब से तय की गई है। अस्पताल टाइप आइसोलेशन बेड (सपोर्टिव केयर, ऑक्सीजन सहित) वेंटिलेटर केयर रहित आईसीयू, वेंटिलेटर केयर युक्त आईसीयू-नॉन एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल 8000 रुपये, 13000 रुपये, 15000 रुपये। इसके अलावा जेसीआई-एनएबीएच मान्यता प्राप्त (एंट्री लेवल एनएबीएच सहित) अस्पताल - 10,000 रुपये, 15000 रुपये और 18000 रुपये की दरे निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी निजी अस्पताल अगर इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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