संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने डेढ़ वर्ष पहले एक सेनेटरी और टाइल शोरूम संचालक से 50 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और शोरूम में घुसकर फायरिंग के मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही एक आरोपी को मामले में बरी कर दिया है। पांचों दोषियों को 30 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी।
पुलिस के मुताबिक रेवाड़ी शहर की शांति लोक सोसाइटी में रहने वाले राहुल बत्रा ने बावल कस्बा के सर छोटू राम चौक के पास सेनेटरी व टाइल का शोरूम खोला हुआ है। 24 मई 2022 को दोपहर के समय बाइक पर आए 3 बदमाश उनकी दुकान में घुस गए। बदमाशों ने राहुल बत्रा से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर बदमाशों ने राहुल पर गोली चला दी थी। गोली दुकान में लगे शीशा जाकर लगी थी जिसमें राहुल बाल-बाल बच गए थे। बावल थाना पुलिस ने राहुल की शिकायत पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट व रंगदारी मांगने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर संदीप उर्फ सन्नी, अनिल गुर्जर, सोनू कसाना, सुमित चौकन, रविंद्र उर्फ गोलू व रणजीत को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई बाइक व अवैध हथियार भी बरामद किया था। जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने संदीप उर्फ सन्नी, अनिल गुर्जर, सोनू कसाना, सुमित चौकन व रविंद्र उर्फ गोलू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने एक आरोपी रणजीत को बरी कर दिया है। कोर्ट अब 30 अक्तूबर को दोषियों को सजा सुनाएगी।