रोहतक। नगर निगम की ओर से थोक अपशिष्ट उत्पादकों को चिह्नित कर प्रतिदिन नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम के साथ पीजीआईएमएस, प्रजापति धर्मशाला, पंजाबी धर्मशाला, श्रीराम पैलेस ने विधिवत अनुबंध भी किया है।
उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि संयुक्त आयुक्त नमिता कुमारी ने इस संबंध में वीरवार को 10 थोक अपशिष्ट उत्पादकों के साथ बैठक की। स्पष्ट किया गया कि 27 अप्रैल तक नगर निगम के साथ विधिवत अनुबंध किया जाए।
अपने स्तर पर कचरा निस्तारण प्लांट स्थापित किया है तो उसकी जानकारी निगम कार्यालय में उपलब्ध कराएं। बैठक के दौरान बताया गया कि नियमों की अवहेलना मिलने पर 50,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
नगर निगम की सफाई शाखा की टीम ने वीरवार को 5400 रुपये के 11 चालान किए। इसमें गंदगी फैलाने वालों के चार चालान कर 1400 रुपये व सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों के 4000 रुपये के सात चालान किए गए।
शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जाएगी।