रोहतक। जिलाधीश अजय कुमार ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए है। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों को लागू करने के लिए जिम्मेवार होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के तहत मतदान केंद्रों से 200 मीटर के अंदर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जा सकेगा। एक स्थान पर एक से ज्यादा मतदान केंद्र होने की स्थिति में भी प्रत्याशी से मतदान केंद्र 200 मीटर की दूरी पर केवल एक ही बूथ स्थापित किया जा सकेगा। ऐसे बूथ पर केवल एक टेबल व दो कुर्सियां रखी जा सकेंगी। इन बूथों पर कनात या टैंट नहीं लगाए जाएंगे। इन बूथों में पोस्टर, झंडा, चुनाव चिन्ह व अन्य चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
जिलाधीश अजय कुमार की ओर से जारी आदेश के तहत ऐसे बूथ पर किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके व्यक्ति को इस बूथ में आने की अनुमति नहीं होगी। इसकी पहचान मतदान के समय मतदान पार्टी की ओर से मतदाता की उंगली पर लगाई गई अमिट स्याही के निशान से की जाएगी।
अजय कुमार की ओर से जारी आदेश के तहत मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रचार रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति सैलुलर फोन, कोडलैस फोन, वायरलैस सैट नहीं ले जा सकेगा तथा न ही इनका प्रयोग कर सकेगा। राजनीतिक पार्टी/प्रत्याशी की ओर से बूथ में तैनात किया गया व्यक्ति उस क्षेत्र के मतदान केंद्र में मतदाता होना चाहिए तथा उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी अवश्य हो, जिसे पर्यवेक्षक/सेक्टर मैजिस्ट्रेट व अन्य चुनाव प्राधिकारी के पूछने पर अपनी पहचान बतानी होगी।