जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहर लाल नेहरू, यमुना जल सेवाएं अन्य नहरों में गर्मियों नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में नहर में स्नान को लेकर तनाव, बाधा व्यक्ति को चोट लगने, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और स्वास्थ्य में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए नहरों में स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को चोट लगने, मानव जीवन को खतरा होने तथा सार्वजनिक शांति में व्यवधान उत्पन्न होने से रोका जा सके। इसके लिए प्रवर्तन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को दी गई है। आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंड का प्रावधान है।