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Rohtak News: साइबर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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नारनौल। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने 1,04,500 रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राजेश माली उर्फ राजेंद्र माली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र स्थित दगड़ी खेड़ा का निवासी है।
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मामला 3 मई 2025 का है, जब शिकायतकर्ता मनोज का मोबाइल फोन नारनौल में जल महल के पास एक समारोह के दौरान जेब से गिर गया था। अगले दिन शिकायतकर्ता के यूनियन बैंक और एसबीआई खातों से कुल 1,04,500 रुपये निकाल लिए गए। जांच के दौरान पता चला कि ठगे गए पैसों में से 39,500 रुपये सीधे आरोपी राजेश माली के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 22 जून 2026 को गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है, चालान पेश किया जा चुका है और कोई बरामदगी बाकी नहीं है। वहीं, राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी दूसरे राज्य का निवासी है और रिहा होने पर न्याय प्रक्रिया से भाग सकता है। उन्होंने अदालत को बताया कि संगठित साइबर अपराध से आम जनता का डिजिटल लेनदेन पर विश्वास कमजोर होता है।
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अदालत ने अपराध की गंभीरता, साक्ष्यों और पीड़ित के खाते से सीधे आरोपी के खाते में पैसों के ट्रांसफर को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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