बाजारों में सभी दुकानें अब सुबह 9 से रात आठ बजे तक खुलेंगी। राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ाते हुए कुछ रियायतें दी हैं। व्यापारी मांग कर रहे थे कि दुकानें खुलने का समय बढ़ाया जाए और पूरा बाजार खोलने की इजाजत दी जाए, सरकार ने उन्हें राहत दी है। उधर, व्यापारियों ने कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश देरी से जारी करने से आम लोगों को परेशानी आ रही है।
आदेश के अनुसार सभी दुकानों को सोमवार से सुबह 9 से रात आठ बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। मॉल सुबह 10 से रात आठ बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 से रात दस बजे तक खुल सकेंगे। लेकिन उनमें क्षमता के सिर्फ 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे। लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड ज्वाइंट से रात 10 बजे तक होम डिलिवरी की जा सकेगी। अगले आदेशों तक कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 21 लोगों को जाने की अनुमति होगी। विवाह और अंत्येष्टि में भी सिर्फ 21 लोग शामिल हो सकेंगे। शादियां घरों और अदालत के अलावा भी हो सकेंगी, लेकिन बरात नहीं निकाली जाएगी। शादियों के अलावा अन्य कार्यक्रमों में 50 लोग तक शामिल हो सकेंगे, लेकिन उपायुक्त की इजाजत लेनी होगी। जिम सुबह छह से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे पर क्षमता 50 प्रतिशत रहेगी, स्पा बंद रहेंगेे। स्टेडियम आदि में सिर्फ खिलाड़ी जा सकेंगे, दर्शक नहीं। उधर, शौरी क्लॉथ मार्केट के प्रधान गुलशन ईशपुनियानी ने कहा है कि हरियाणा सरकार लॉकडाउन के आदेश दिन के उजाले में दे, न कि रात के अंधेरे में। हर सप्ताह सरकार समय से आदेश नहीं जारी करती, रविवार देर रात जारी करती है, जिससे असमंजस बना रहता है। क्योंकि रात तक व्यापारियों को यह नहीं पता होता कि कल बाजार कैसे खुलेगा, उसकी दुकान खुलेगी या नहीं। सरकार को 24 से 48 घंटे पहले आदेश जारी करने चाहिए।