रोहतक। रेंज के चार जिलों 141 चल रहे हैं, जिनमें 85 अवैध हैं। आईजी की ओर से करवाई जांच में यह खुलासा हुआ है। आलम यह है कि भिवानी व दादरी में एक भी पीजी पंजीकृत नहीं है, जबकि रोहतक में सबसे ज्यादा 45 व झज्जर में 11 पीजी अवैध संचालित मिले हैं। आईजी राकेश आर्य ने चारों पुलिस अधीक्षकों को पेइंग गेस्ट का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। आईजी राकेश आर्य ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से सभी पीजी संचालकों के लिए पेइंग गेस्ट आवास का पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। जांच में पता चला है कि रेंज के अंतर्गत चारों जिलों में 141 पीजी संचालित हो रहे हैं, जिनमें से मात्र 56 पीजी आवास पंजीकृत हैं। जबकि 85 गैर पंजीकृत पीजी का संचालन किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक रोहतक जिले में 72, झज्जर में 40, भिवानी में 27 तथा चरखी दादरी में दो पीजी संचालित हो रहे हैं, इनमें रोहतक में गैर पंजीकृत 45, झज्जर में 11, भिवानी में 27 तथा चरखी दादरी में दो पीजी आवास अवैध रूप से संचालित मिले हैं। रोहतक में 27 व झज्जर में 29 पंजीकृत पीजी मिले हैं।
गैर पंजीकृत पीजी का संचालन संवेदनशील
आईजी राकेश आर्य ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से गैर पंजीकृत पीजी का संचालन होना संवेदनशील है। यहां पर कोई भी व्यक्ति वारदात अंजाम देकर किरायेदार के तौर पर शरण ले सकता है। चारों एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे पीजी आवासों का सर्वे करके पेइंग गेस्ट का पुलिस सत्यापन करवाएं।