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विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 50 लोग

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अब विवाह और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं, धार्मिक स्थलों पर भी एक बार में 50 व्यक्तियों को जाने की इजाजत होगी। खुले स्थानों पर किसी भी कार्यक्रम के लिए 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी होगी। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने रविवार को जिले में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन 28 जून को सुबह पांच बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत हिदायतें जारी की गई हैं।
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लॉकडाउन में ये मिली रियायतें
उनके अनुसार दुकानें सुबह नौ से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। जिम सुबह छह से रात आठ बजे तक पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे, स्पा फिलहाल बंद रहेंगे। मॉल्स को सुबह दस से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और बार सुबह दस से रात दस बजे तक पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। फूड आइटम की रात दस बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। खेल परिसर में सिर्फ खेल गतिविधियों की इजाजत होगी, दर्शक नहीं जा सकेंगे। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, गोल्फ कोर्स के बार को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस से रात दस बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंड सुनिश्चित करने होंगे। प्रबंधक अपने सदस्यों या आगंतुकों को इस तरह गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति देंगे कि भीड़भाड़ न हो।
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