फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा आज

विज्ञापन
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा आज
विज्ञापन

- सोनीपत के मुंडलाना गांव का रहने वाला है मनोज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
कलानौर से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सोनीपत जिले के गांव मुंडलाना के युवक मनोज को दोषी करार दिया है। उसे शुक्रवार को जिला अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

मामले के अनुसार मार्च 2016 को कलानौर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसकी बहन अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ खाना खाकर सो गई। रात को जब उसकी बहन पेशाब करने के लिए उठी तो बेटी गायब मिली। उसने परिजनों को अवगत कराया। कई जगह तलाश किया, लेकिन जब सुराग नहीं लगा तो अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया। इसी बीच जांच पड़ताल के बाद 13 मार्च को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। उसकी काउंसलिंग के बाद बयान दर्ज किए गए। साथ ही बोर्ड से मेडिकल करवाकर अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए गए। इसके बाद पुलिस ने मनोज सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी। एडीजे सोनिका गोयल की अदालत ने बुधवार को मनोज को दोषी करार दिया। उसे शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें