कैसा स्वच्छता पखवाड़ा :
शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे नेताओं के होर्डिंग, अधिकारी आम नागरिकों को डरा रहे
: पब्लिक को सख्त हिदायत, निर्धारित जगह होर्डिंग नहीं लगाए तो लगेगा जुर्माना
: नेताओं के होर्डिंग लगे पूरे शहर में, किसी को परवाह नहीं
: कागजों में एक साल पहले भी दी थी निगम ने चेतावनी, धरातल पर नहीं दिखाते सक्रियता
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। शहर में स्वच्छता के नाम पर नगर निगम दोहरा रवैया अपनाए हुए हैं। एक तरफ हर चौक व चौराहे पर लगे नेताओं के होर्डिंग सुंदरता का बिगाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ निगम प्रशासन सार्वजनिक सूचना जारी कर आम लोगों को डरा रहा है। इसमें पॉलिथीन का प्रयोग करने के साथ-साथ सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने, कचरा फैलाने, बिना अनुमति होर्डिंग लगाने से लेकर डस्टबिन का प्रयोग न करने पर जुर्माना लगाने की हिदायत दी गई है।
शुक्रवार को तिलियार झील पर भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी। भाजपा ने कार्यकारिणी मीटिंग के दिन शहर के अंदर जगह-जगह अपने नेताओं के होर्डिंग लगाकर शहर को पाट दिया। जबकि मीटिंग के अंदर स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प लेते नजर आए। इसके अलावा कई अन्य दलों के होर्डिंग भी नजर आए। खास बात यह रही कि निगम आयुक्त की तरफ से शुक्रवार को ही सूचना सार्वजनिक की गई, जिसमें नियमों का पालन न करने पर आम नागरिकों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। इसमें साफ लिखा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलेशन मैनेजमेंट, हरियाणा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी एवं अंडर एसडब्लयूएम रूल 2016 और बूल्क वेस्ट जनरेट रूल के तहत सभी नागरिकों, कार्यालयों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
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पॉलिथीन की थैली : निगम की ओर से हिदायत दी गई कि कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक की (50 माइक्रौन से कम) थैली प्रयोग नहीं करेगा। निगम पहली बार पकड़ में आने पर 100 ग्राम तक थैली पर 500 और 10 किलोग्राम थैली तक 2500 रुपये का जुर्माना लगाएगा।
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होर्डिंग : हिदायतों के तहत निगम एरिया में निर्धारित स्थान के अलावा होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध है। पोस्टर चिपकाने, अवैध होर्डिंग लगाने पर निगम 10 हजार रुपये जुर्माना या कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें सरकारी संपत्ति के अलावा निजी भवन भी शामिल हैं।
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होटल, निजी अस्पताल व बैंक्वेट हाल : नियमों के तहत होटल, विवाह स्थल व बैंक्वेट हाल के अंदर ही छोटे-छोटे कम्पोस्ट प्लांट लगाएं। जबकि निजी अस्पताल मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर निगम संस्थान को सील कर सकता है।
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मलबा डालने व पेशाब करने पर जुर्माना : निगम की तरफ से जारी हिदायतों में साफ किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने रिहायशी या वाणिज्यिक भवन का मलबा सड़क पर नहीं डाला जा सकता। नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर मलबा नहीं हटा तो निगम 2 हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकता है। साथ ही खुले में शौच व पेशाब करने पर निगम 200 रुपये जुर्माना कर सकता है।
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कोई अधिकारी बोलने के लिए नहीं तैयार
नेताओं के होर्डिंग हटाने के सवाल पर जब निगम की एलओ ब्रांच में संपर्क किया गया तो एक अधिकारी ने कहा कि जब आला अधिकारी कहेंगे तभी होर्डिंग उतार लेंगे। वहीं, निगम आयुक्त से संपर्क करने का प्रयास किया। कार्यालय में बताया गया कि आयुक्त चंडीगढ़ जा चुके हैं। उन्हें मीडिया से बातचीत करने पर मनाही है।