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पंसारी की दुकान पर बेचे जा रहे थे जीव जंतु के अंग

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पंसारी की दुकान पर बेचे जा रहे थे जीव जंतु के अंग
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महेंद्रगढ़। वन्य जीव जंतु एवं वन विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार की देर शाम शंकर मार्केट में एक पंसारी की दुकान पर डिकॉय ग्राहक बनाकर छापामारी की। इस दौरान दुकानदार आगरा मॉनीटरिंग लिजार्ड नामक जानवर के हत्था जोड़ी (पंजे) बेचते हुए मिला। वहीं छापे के दौरान एकत्रित दुकानदारों ने विरोध जताया। इससे टीम उसकी दुकान की तलाशी नहीं ले पाई। पुलिस ने फर्म के नाम पर मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार पीपुल्स फॉर एनीमल नामक संस्था दिल्ली को शिकायत मिली थी कि महेंद्रगढ़ में एक दुकानदार जानवर के अंग बेचता है। इस संस्था की चेयरपर्सन देश की केबिनेट मंत्री मेनका गांधी हैं। संस्था का एक आदमी वीरवार को जीव जंतु विभाग महेंद्रगढ़ पहुंचा। इसके बाद वन विभाग एवं जीव जंतु विभाग ने टीम का गठन किया। इस टीम में जीव जंतु विभाग के इंसपेक्टर बाबूलाल, रेंज अधिकारी फोरेस्ट गार्ड नरेंद्र यादव, नरेश, वीरेंद्र को शामिल किया गया था। बृहस्पतिवार देर शाम उक्त संस्था के सदस्य को डिकॉय ग्राहक बनाकर भेजा और पंसारी से आगरा मानीटरिंग लिजार्ड के 4 हत्था जोड़ी मांगी और कीमत भी पूछी। दुकानदार ने 1260 रुपये प्रति पीस कीमत बताई। जैसे ही वो अंदर से लेकर आया, डिकॉय ग्राहक ने टीम को इशारा कर दिया। टीम ने मौके पर से चारों हत्था जोड़ी को अपने कब्जे में कर लिया। जब दुकानदार को टीम ने अपना परिचय दिया तो वह सकपका गया। टीम को देखकर आसपास के दुकानदार एकत्रित हो गए। जब उन्होंने दुकान को चैक करने का प्रयास किया तो दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मजबूरी वश टीम को चार हत्था जोड़ी के साथ ही वापस लौटना पड़ा। इसकी शिकायत जीव जंतु विभाग के इंसपेक्टर बाबूलाल ने पुलिस चौकी महेंद्रगढ़ में शिकायत दी। पुलिस ने शांति प्रकाश पंसारी की दुकान नामक फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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प्रति पीस का 100 रुपये डॉलर अंतर्राष्ट्रीय भाव है:
नरेंद्र कुमार ने नबताया कि आगरा मॉनीटरिंग लिजार्ड दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में यह उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह गो प्रजाति का बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस जानवर के पंजे का भाव 100 डॉलर प्रति पीस है। यह हत्था जोड़ी यौन शक्ति बढ़ाने तथा तंत्र मंत्र में काम आते हैं।
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सात वर्ष सजा का है प्रावधान:
रेंज ऑफीसर नरेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला सलमान खान द्वारा मारे गए हिरण जैसा ही है। जीव जंतु अधिनियम 1972 ए के तहत हिरण, शेर, चीता, आगरा मॉनीटरिंग आदि जानवर को मारने एवं उनके अंगों का व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसा अपराध करने वाले दोषी के खिलाफ 7 वर्ष की सजा एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना दोनों का प्रावधान हैं।
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वर्जन:
पुलिस ने शांति प्रकाश पंसारी की दुकान नामक फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। अभी इस मामले में जांच चल रही है जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।-कैलाश चंद, पुलिस चौकी, इंचार्ज महेंद्रगढ़।
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