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महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

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रोहतक के लिए भी (संशोधित)
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महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद
- अदालत ने दस माह पुराने मामले में सुनाया फैसला
- दोषी पर 17 हजार रुपये जुर्माना भी किया
- महिला को होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने महिला से दुष्कर्म व छेड़खानी के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने करीब 10 माह पुराने मामले में शुक्रवार को पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 10 साल की कैद व 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देेने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गोहाना शहर की रहने वाली महिला ने 6 अगस्त, 2018 को पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके पति ने अपनी गाड़ी गोहाना के मंजीत को टैक्सी में चलाने के लिए दे रखी थी। इसकी एवज में वह उसे 10 हजार रुपये देता था। इसके लिए उसके पति ने आरोपी से शपथ पत्र भी ले रखा था। महिला ने बताया था कि 13 अप्रैल, 2018 को उसकी गाड़ी मंजीत के घर के बाहर खड़ी थी तो उसमें आग लग गई थी। जिसकी एवज में मंजीत ने उन्हें एक लाख रुपये देने कुबूल किए थे। उसका पति कई बार उसके घर पैसे लेने गया, लेकिन वह नहीं मिला। महिला ने आरोप लगाया था कि 27 मई, 2018 को आरोपी उसके घर आया था। तब पति नहीं होने के चलते आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की थी। विरोध करने पर उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि एक दिन आरोपी उसे बहाने से रोहतक के एक होटल में ले गया था। वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घर आकर उसने अपने पति को इस बारे में बताया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दुष्कर्म, छेड़खानी व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 अगस्त, 2018 को आरोपी मंजीत को गिरफ्तार कर लिया था।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने अभियुक्त मंजीत को दोषी करार देकर सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376 में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 452 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 354 में दो साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में तीन साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना किया।
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