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पुलिया के निर्माण पर अदालत ने लगाई रोक

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पुलिया के निर्माण पर अदालत ने लगाई रोक
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खरखौदा। खेतों की सिंचाई के लिए बनाए गए खाल पर पुलिया के निर्माण पर अदालत ने रोक लगा दी है। जिसके तहत अब निर्माण कंपनी सरकार या संबंधित अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिले बगैर उक्त निर्माण कार्य को नहीं कर सकेगी। पुलिस के निर्माण के विरोध में पिपली ग्राम पंचायत ने याचिका दी थी। ग्राम पंचायत का कहना है कि दिल्ली मार्ग पर बसाई जा रही नेकस्ट्रा सीटी के डेवलेपर्स ने अवैध तरीके से पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने डेवलेपर्स की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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क्षेत्र में आईएमटी की आहट के बाद खरखौदा के 100 एकड़ में रिहायश परिसर तैयार करने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जिसके तहत खरखौदा के दिल्ली मार्ग पर माइनर के पास नेकस्ट्रा डेवलपर्स द्वारा 15 एकड़ में रिहायशी परिसर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसी निर्माण कार्रवाई के दौरान नेकस्ट्रा डेवलपर्स ने सिंचाई विभाग से बगैर अनापत्ति पत्र लिए खेतों की सिंचाई के लिए बनाए गए खाल पर पुलिया का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिस पर पिपली गांव की पंचायत ने विरोध जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में अदालत की तरफ से इस निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अदालत की तरफ से कंपनी पर निर्माण कार्य को लेकर शर्तिया स्टे लगाया गया है जोकि अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने पर खुद निरस्त हो जाएगा।
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