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हर तारीख पर एक आरोपी पेशी से गैर हाजिर, कोर्ट नहीं सुना सकी फैसला

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हर तारीख पर एक आरोपी पेशी से गैर हाजिर, कोर्ट नहीं सुना सकी फैसला
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सिरसा। गांव घूकांवाली में डेरा अनुयायियों व सिखों के बीच हुए टकराव मामले में एक बार फिर एक आरोपी अदालत समक्ष पेश नहीं हुआ। इससे अदालत 11 सालों से विचाराधीन इस बहुचर्चित कांड का फैसला नहीं सुना सकी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हुए डेढ़ माह हो चुका है। सोमवार सुबह एक आरोपी साहब सिंह को छोड़कर अन्य आरोपी अदालत समक्ष पेश हुए। आरोपी साहब सिंह ने अपने वकील के माध्यम से पेशी पर छूट दिए जाने की एप्लीकेशन भेजी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने बचाव पक्ष के वकील के आग्रह पर शाम को फैसले के लिए तीन अगस्त 2018 की तारीख मुर्करर कर दी।
बता दें कि 13 जुलाई को मामले में आरोपी प्रकाश सिंह अदालत समक्ष पेश नहीं हुआ था। उसके वकील ने वकील ने अदालत को बताया कि प्रकाश सिंह अदालत में पेश होने के लिए घर से रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस मामले में सिख धर्म प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल, श्री गुरुग्रंथ साहिब सत्कार सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह खालसा व दशम पातशाही गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान प्रकाश साहुवाला, महंत रणजीत सिंह त्रिलोकेवाला सहित 14 लोगों पर डेरा अनुयायियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। जबकि डेरा सच्चा सौदा के सात अनुयायी के खिलाफ सिखों पर हमले का आरोप है।
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ये है पूरा मामला
ओढां थाना क्षेत्र के गांव घूकांवाली में 16 जुलाई 2007 डेरा अनुयायियों ने नामचर्चा का आयोजन किया था। चर्चा थी कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम स्वयं सत्संग करने आएंगे। सिख समुदाय ने इसका विरोध किया। इसके बाद डेरा अनुयायियों व सिखों की बीच जबरदस्त झड़प हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस फोर्स ने लाठी चार्ज करके दोनों पक्षों को खदेड़ा। झड़प में सिखों व डेरा प्रेमियों को चोटें आईं। ओढां पुलिस ने डेरा प्रेमियों की शिकायत पर सिख धर्म प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल, श्री गुरुग्रंथ साहिब सत्कार सभा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह खालसा व दशम पातशाही गुरु द्वारा कमेटी के प्रधान प्रकाश साहुवाला सहित 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
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