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छोटे भाई की हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा

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रेवाड़ी। घरेलू विवाद में अपने ही छोटे भाई की हत्या करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार देवान की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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जानकारी के अनुसार, गांव कृष्ण नगर निवासी प्रवीण कुमार शराब पीने का आदी था। 11 सितंबर 2020 को शराब के नशे में प्रवीण खेत में मकान बनाकर रह रहे छोटे भाई तेजपाल के घर पहुंच गया था और झगड़ा शुरू कर दिया था। प्रवीण के हाथ में बाकड़ी (फसल कटाई का तेजधार औजार) थी। प्रवीण ने तेजपाल पर बाकड़ी से हमला कर दिया था।
इस दौरान प्रवीण की पत्नी अंजलि ने तेजपाल को बचाने का प्रयास किया तो उस पर भी हमला कर दिया था। सिर में चोट लगने से तेजपाल वहीं गिर गया था। नीचे गिरने के बाद प्रवीण ने ईंट से सिर में कई वार कर दिए थे और फरार हो गया था। परिजन ने तेजपाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई थी। नाहड़ चौकी पुलिस ने पिता मूलचंद की शिकायत पर प्रवीण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त बाकड़ी बरामद कर ली थी। जांच करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत रखे गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने प्रवीण को छोटे भाई तेजपाल की हत्या का दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार देवान की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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