फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rewari News: ट्राका चालक की लापरवाही से गई युवक की जान, 17.20 लाख मुआवजा देने के आदेश

Thu, 19 Mar 2026 02:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन
रेवाड़ी। सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र पाल ने पीड़ित परिवार को 17.20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। 14 दिसंबर 2024 को एक सड़क हादसे में नारायण विहार निवासी रूपिंदर की मौत हो गई थी।
विज्ञापन

हादसा एक ट्राला की टक्कर से हुआ जिसे लापरवाही और तेज गति से चलाया जा रहा था। इस घटना के बाद मृतक के माता-पिता कृष्णा रानी और अवतार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए दावा याचिका दायर की। याचिका में ट्राला चालक, वाहन मालिक तथा बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने पर इसे लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया। लोक अदालत में बीमा कंपनी ने 17 लाख 20 हजार रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा जिसे याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अधिकरण ने समझौते के आधार पर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त राशि देने का आदेश पारित किया।
विज्ञापन

16 मार्च को निर्देश दिए कि बीमा कंपनी यह राशि दो माह के भीतर अदा करे। यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो मुआवजा राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा जो याचिका दायर होने की तारीख से लागू होगा। मुआवजा राशि के वितरण को लेकर भी स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं।
इसके तहत मृतक की मां कृष्णा रानी को 10 लाख रुपये और पिता अवतार को 7.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही दोनों को मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जारी किया जाएगा जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि को दो वर्ष के लिए अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडीआर) में जमा कराया जाएगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बीमा कंपनी मुआवजा राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराए। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को अपने बैंक खातों का विवरण शीघ्र उपलब्ध कराना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें