रेवाड़ी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 6 मार्च को स्थायी लोक अदालत में, 7 मार्च को उपभोक्ता न्यायालय में और 9 मार्च को रेवाड़ी सहित बावल और कोसली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।
सीजेएम और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग और सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद निपटाया जाता है।