संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्ष तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार की ओर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। रेवाड़ी के लिए 2024-25 में 48 केस का लक्ष्य रखा गया है। पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं हो। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो प्रति होनी आवश्यक है।
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महिलाएं शुरू कर सकती हैं यह काम
हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी लेकर स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ व आचार बनाने का काम, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।
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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इसके तहत बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। पात्र महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती हैं।-अभिषेक मीणा, डीसी।