रेवाड़ी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) अनिल की अदालत ने गवाहों के मुकरने और आरोप सिद्ध नहीं होने पर आरोपी मॉडल टाउन निवासी आदित्य यादव को बरी कर दिया।
29 दिसंबर 2024 की शाम करीब सात बजे शिकायतकर्ता संदीप यादव की पत्नी स्कूटी से जा रही थीं। आरोप था कि तेज रफ्तार से स्कूटी चला रहे आदित्य यादव ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गईं। घटना के बाद आरोपी भाग गया था। जांच के दौरान आरोपी आदित्य यादव को गिरफ्तार किया गया।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। शिकायतकर्ता संदीप यादव, घायल मीनाक्षी और अन्य महत्वपूर्ण गवाह अपने बयानों से मुकर गए। अदालत में कहा कि दुर्घटना स्कूटी के डिवाइडर से टकराने के कारण हुई थी और आरोपी ने कोई टक्कर नहीं मारी। 16 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।