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Rewari News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवा अनुदान योजना शुरू

Tue, 29 Oct 2024 01:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनकी पारिवारिक आय 3 लाख या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है।
यह योजना महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी। उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये या 3 वर्ष जो भी पहले होगी। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलना आदि काम शुरु कर सकती हैं।
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योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मत्यु प्रमाण पत्र ,पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजो कि दो- दो कॉपी होनी चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सती कॉलोनी, गली न. 3, नजदीक नाई वाली चौक के पास महिला विकास निगम कार्यालय या फ़ोन न. – 01274-225294 पर संपर्क किया जा सकता है।
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