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विधवा अनुदान योजना से महिलाओं को मिल रही आत्मनिर्भरता: डीसी

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रेवाड़ी। सरकार महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जिसके तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। .ये बातें डीसी अभिषेक मीणा ने कही।
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उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रुपये या उससे कम हो, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो और वे किसी भी बैंक ऋण में डिफाल्टर न हों। आवेदक महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
डीसी ने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अधिकतम 50 हजार रुपये तक या तीन वर्ष की अवधि तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिससे महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
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उन्होंने बताया कि महिलाएं डेयरी, ई-रिक्शा, ऑटो, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस और बेकरी जैसे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और रिहायशी प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज जरूरी हैं।
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