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Rewari News: भ्रूण लिंग जांच के नाम पर 65 हजार लेने का आरोप, दो आरोपी पकड़े

Sun, 13 Sep 2026 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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दोनों आरोपियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्त्रोत: विभाग
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रेवाड़ी। भ्रूण लिंग की जांच के नाम पर गर्भवती महिला से 65 हजार रुपये लेने के मामले में पानीपत और सोनीपत की संयुक्त पीएनडीटी टीम ने रेवाड़ी में कार्रवाई की। टीम ने दो आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से 64,500 रुपये बरामद किए। मामले में टीम की ओर से थाना मॉडल टाउन में पीएनडीटी एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है।
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जिला समुचित प्राधिकरण पानीपत को सूचना मिली थी कि राहुल नामक व्यक्ति गर्भवती महिलाओं की भ्रूण लिंग जांच कराने का गैरकानूनी काम करवाता है। इसके बाद पानीपत और सोनीपत की पीएनडीटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की योजना बनाई। एक गर्भवती महिला को मिथ्या ग्राहक बनाकर दलाल राहुल से संपर्क कराया गया।
टीम के अनुसार राहुल ने भ्रूण लिंग जांच के लिए 65 हजार रुपये की मांग की। टीम ने पीएनडीटी फंड से 65 हजार रुपये की व्यवस्था की और नोटों के नंबरों की सूची तैयार की। इसके बाद 13 सितंबर को गर्भवती महिला को राहुल के कहने पर रेवाड़ी बुलाया गया।
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शिकायत के मुताबिक रेवाड़ी के जिला नागरिक अस्पताल में राहुल एक अन्य व्यक्ति रामनिवास के साथ महिला से मिला। आरोप है कि राहुल ने महिला से 65 हजार रुपये लिए और उसे अपनी गाड़ी के पीछे आने को कहा। इसके बाद दोनों उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर को दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए रेफरल स्लिप बनवाई गई।
इसके बाद महिला को एक अल्ट्रासाउंड सेंटर ले जाया गया। अल्ट्रासाउंड होने से पहले ही दोनों आरोपी महिला को सेंटर पर छोड़कर वहां से जाने लगे। इसी दौरान संयुक्त पीएनडीटी टीम ने दोनों को पकड़ लिया।
पीएंडडीटी के नोडल अधिकारी डॉ विद्यासागर तलाशी के दौरान टीम ने रामनिवास से 34,500 रुपये और गाड़ी के डैशबोर्ड से 30 हजार रुपये बरामद किए। कुल 64,500 रुपये बरामद होने का दावा किया गया है। टीम के अनुसार, बरामद नोटों का मिलान पहले तैयार की गई सूची से किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल और रामनिवास आपसी मिलीभगत से भ्रूण लिंग बताने के नाम पर लोगों से पैसे लेते थे। टीम ने दोनों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट की धाराओं 6(क), 25 व 27 तथा भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4) और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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