रेवाड़ी। कोरोना से बचाव के टीके की दोनों डोज नहीं लगाने वालों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश निषेध कर दिया गया है।
जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वे लोग 31 दिसंबर तक अवश्य लगवा लें। उक्त बातें उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहीं हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव करने के लिए हमें सजग रहना होगा। इसलिए टीकाकरण जरूरी है। सभी प्रतिबंध एक जनवरी से लागू किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी से सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब बिक्री केंद्रों, मॉल, शापिंग कॉप्लेक्स, सिनेमा हॉल, शहर के बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए कोरोना से बचाव के लिए टीके की दोनों डोज ली जानी बेहद जरूरी है।
उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से दोनों टीके के बाद ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रा की स्वीकृति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलिंडर बिक्री केंद्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, राशन डिपो पर केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा। निजी व सरकारी सेक्टर में व बैंक में टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। कॉलेज व पॉलिटेकिभनक के 18 साल से अधिक आयु के युवाओं को भी वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित होगा। जिम, पार्क, व्यायामशाला आदि में केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में भी कोई भी कर्मचारी दोनों डोज लिए बिना प्रवेश नहीं करेगा।
कोविशील्ड की 84 दिन व को-वैक्सीन की 28 दिन बाद लगवा सकते हैं दूसरी डोज
डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार टीकाकरण की स्थिति जांचने के लिए दूसरी डोज के प्रमाणपत्र की हार्ड या सॉफ्ट प्रति, प्रथम डोज प्रमाणपत्र यह जानने के लिए की दूसरी डोज लग चुकी है अथवा नहीं की प्रति अपने समक्ष रखें। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड डोज 84 दिन तथा कोवैक्सीन डोज की 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं।